दिल्ली में वायु प्रदूषण से रहत नहीं लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) 

दिल्ली में वायु प्रदूषण से रहत नहीं लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) 

दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. दिल्ली का औसत 24 घंटे का AQI 493 है जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है. दिल्ली के 36 में से 13 स्टेशनों पर AQI 499 या 500 है इनमें दिल्ली के इंडिया गेट, द्वारका, सिरी फोर्ट, इंडिया गेट, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी इलाके शामिल हैं मौसम विभाग ने 19 नवंबर को दिल्ली में घने से बहुत घने कोहरे का “ऑरेंज अलर्ट” जारी किया है. वहीं अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) लागू
दिल्ली में वायु प्रदूषण से रहत नहीं लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) 

Contents
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) लागू सुप्रीम कोर्ट की दखलप्रदूषण के कारणपराली जलानाडस्ट कंट्रोल में नाकामीवाहनों का योगदानविजिबिलिटी पर असरप्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभावस्वास्थ्य पर गंभीर असर:बुजुर्गों और बच्चों पर प्रभाव:वायु प्रदूषण पर सियासतबीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP)केजरीवाल बनाम केंद्र सरकारप्रदूषण के स्तर में तेज़ी से वृद्धिRelated posts:गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग को काबू करने की कोशिश जारीतिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के साथ नहीं होने दी पत्नी सुनीता की मुलाकात, संजय सिंह का...PVC Voter Id Card: अब फ्री में घर पर मंगवाये PVC वोटर कार्ड ऐसे करें अप्लाईPan Card 2.0: QR कोड के साथ नया रूप, जानें पूरी जानकारीDelhi Nursery Admission 2025-26 – महत्वपूर्ण तारीखेंAam Aadmi Party Announce Mayor & Deputy Mayor Candidates 2024

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) लागू

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू किया गया है। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं

  1. डिज़ल वाहनों पर प्रतिबंध: दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाया गया है।
  2. निर्माण कार्य बंद: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्य रोक दिए गए हैं।
  3. ऑनलाइन क्लासेस: स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी गई हैं।
  4. कारखानों पर रोक: प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ी निगरानी और बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

 सुप्रीम कोर्ट की दखल

दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही, निर्देश दिया गया है कि GRAP-4 के नियमों को बिना अनुमति हटाया नहीं जा सकता।
दिल्ली में वायु प्रदूषण से रहत नहीं लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) 

प्रदूषण के कारण

पराली जलाना

मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया है। इन राज्यों में बड़े पैमाने पर पराली जलाने से दिल्ली में जहरीली हवा का असर बढ़ रहा है।

डस्ट कंट्रोल में नाकामी

दिल्ली में सड़क मरम्मत और गड्ढों को भरने का काम सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे सड़क पर मौजूद धूल-मिट्टी प्रदूषण को और बढ़ा रही है। इसके अलावा, हर दिन सड़कों पर 40 लाख से अधिक वाहन चलते हैं, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण हैं।

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वाहनों का योगदान

वाहनों से निकलने वाले धुएं ने PM 2.5 के स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है।

विजिबिलिटी पर असर

दिल्ली में धुंध और स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है। अक्षरधाम, इंडिया गेट जैसे स्थानों पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम रह गई है।

प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

स्वास्थ्य पर गंभीर असर:

– वायु प्रदूषण सबसे अधिक फेफड़ों और हृदय को प्रभावित कर रहा है।

– बच्चों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है और उन्हें इनहेलर व स्टेरॉइड्स की आवश्यकता पड़ रही है।

– आंखों, त्वचा और गले में जलन की समस्याएं आम हो गई हैं।

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बुजुर्गों और बच्चों पर प्रभाव:

– कमजोर इम्यून सिस्टम वाले बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
दिल्ली में वायु प्रदूषण से रहत नहीं लागू हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 (GRAP 4) 

वायु प्रदूषण पर सियासत

बीजेपी और आम आदमी पार्टी (AAP)

– बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर धूल और कूड़ा प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया।

– वहीं, सीएम आतिशी ने बीजेपी शासित राज्यों पर पराली जलाने को रोकने में नाकामी का ठीकरा फोड़ा।

केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार

– आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

– वहीं, केंद्र ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को अप्रभावी बताया।

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प्रदूषण के स्तर में तेज़ी से वृद्धि

  1. 15 अक्टूबर: GRAP-1 लागू किया गया।
  2. 22 अक्टूबर: प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-2 के तहत नए नियम लागू हुए।
  3. 15 नवंबर: GRAP-3 लागू किया गया।
  4. 18 नवंबर: दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति के कारण GRAP-4 लागू किया गया।

दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। बढ़ते दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह समय सियासत से ऊपर उठकर ठोस कार्रवाई करने का है। जब तक सभी हितधारक एकजुट होकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली गैस चेंबर बनी रहेगी।

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Manoj Kumar

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